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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

दिनांक : 01/04/2018 - 31/03/2019 | सेक्टर: उद्योग एवं सेवा सेक्टर

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु स्वयं के उद्योग/सेवा उद्यम स्थापना के अवसर प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजना।
अधिकतम ऋण सीमा
विनिर्माण – 25 लाख रूपये
सेवा क्षेत्र – 10 लाख रूपये
अंशदान:-
सामान्य वर्ग – 10 प्रतिशत
अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/ विकलांग/ भू.पू.सैनिक – 05 प्रतिशत

लाभार्थी:

18 वर्ष या अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति। स्व सहायता समूह/सोसायटी एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अथवा चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होने पूर्व में किसी शासकीय योजना में अनुदान का लाभ नही लिया है। विशेष:- निर्माण क्षेत्र में रू. 10 लाख से अधिक परियोजना लागत तथा सेवा क्षेत्र में रूपये 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के प्रकरण में हितग्राही का न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

लाभ:

मार्जिन मनी अनुदान राशि:- शहरी क्षेत्र में - सामान्य वर्ग - 15 प्रतिशत । अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/भूतपूर्वसैनिक/विकलांग/महिला - 25 प्रतिशत । ग्रामीण क्षेत्र में - सामान्य वर्ग - 25 प्रतिशत । अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/भूतपूर्वसैनिक/विकलांग/महिला - 35 प्रतिशत ।

आवेदन कैसे करें

आवेदक को वेब पोर्टल https://kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर आनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।