विभाग : जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
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प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (केन्द्र प्रवर्तित योजना)
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु स्वयं के उद्योग/सेवा उद्यम स्थापना के अवसर प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजना। अधिकतम ऋण सीमा विनिर्माण – 25 लाख रूपये सेवा क्षेत्र – 10 लाख रूपये अंशदान:- सामान्य वर्ग – 10 प्रतिशत अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/ विकलांग/ भू.पू.सैनिक – 05 प्रतिशत
प्रकाशित तिथि: 08/05/2018
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